Yahoo Web Search

Search results

  1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान/सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अत: हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है।. उपभोक्ता के अधिकार.

  2. Jun 10, 2023 · उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनकों शोषण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है. इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है.

  3. Nov 20, 2023 · 1986 के पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act in Hindi) को 2019 में नए संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिस पर 6 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उपभोक्ता संरक्षण ग्राहकों को कंपनी की अनैतिक प्रथाओं से बचाने की प्रक्रिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019 in Hind...

  4. Jun 19, 2023 · इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है जिसे इंग्लिश में कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ,1986 कहा जाता है। अभी हाल ही में इस एक्ट में 2019 में...

  5. 18.12.2002.The provisions of the Act are being brought into force w.e.f. 15.3.2003. Amendments are shown in bold & italic form The Consumer Protection Act, 1986 ( 68 of 1986) 24th December; 1986 An Act to provide for better protection of the interests of consumers and for that purpose to make provision for the

  6. Act ID: 198668: Act Number: 68: Enactment Date: 1986-12-24: Act Year: 1986: Short Title: The Consumer Protection Act, 1986: Department: Food, Civil Supply and ...

  1. People also search for